सूरजधारा योजना का लाभ किसे
सूरजधारा योजना भी संपूर्ण मध्यप्रदेश में प्रचलित है | इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को अलाभकारी फसलों / किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/ तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है|
क्या लाभ मिलेगा
बीज अदला बदली
कृषकों द्वारा दिये गये अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी / तिलहनी फसलों के उन्नत बीज १ हेक्टर की सीमा तक प्रदाय किये जाते है | कृषकों द्वारा दिये गये बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (१ हेक्टर सीमा तक ) प्रदाय किया जाता है|अन्य फसल का बीज चाहने पर, प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का २५ प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी|
बीज स्वावलंबन
कृषक की धारित कृषि भूमि के १/१० क्षेत्र के लिए आधार / प्रमाणित बीज ,75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जाता है|
बीज उत्पादन
तिलहनी / दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिए शासकीय कृषि प्रक्षेत्रो के १० किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषको के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज कार्यक्रम लिया जाता है | कृषक को आधार / प्रमाणित -१ श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर १ हेक्टर तक के लिए प्रदाय किया जाता है| पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जाता है | उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जा सकेगा |
Source-
- mp.gov.in