बीज-राजस्थान

बीज सम्बन्धी योजनाएं इस प्रकार है:-

क्या करें?
  •  स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई किस्मों का उपयोग तथा उचित बीजदर एवं दूरी अपनायेें।
  • गेहूँ, धान, जौ, दलहन (अरहर को छोड़ कर), तिलहन (राई, सरसों, सूरजमुखी को छोड़कर) मक्का आदि के बीज 3 वर्ष में एक बार, अरहर, राई, सरसों, अरण्डी, कपास, सूरजमुखी के बीज 2 वर्ष में एक बार एवं संकर/बीटी बीज प्रति वर्ष बदलें।
  • केवल अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणित बीज प्राप्त करें और इन्हें ठण्डी, सूखी और साफ जगह पर रखें। बीज क्रय करते समय दुकानदार/ एजेन्सी से बिल अवश्य प्राप्त करें।
  • हमेशा बोने के लिए उपचारित बीजों का उपयोग करें और बोने से पूर्व शुद्वता, गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता की जाँच कर लेवें।

 

क्या पायें ?
क्र. सं. फसल प्रमाणित बीजो के वितरण पर सहायता स्कीम/घटक
बीज वितरण के  लिए सहायता
१. गेहूं की अधिक उपज वाली किस्मों के बीज दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित  किस्मों पर रू.10/-प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो. राष्ट्रीय  खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

 

 

२. गेहूं एवं धान  की अधिक उपज वाली किस्मों केबीज दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित  किस्मों पर रू.10/-प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत  का 50% जो भी कम हो. राष्ट्रीय  कृषि विकास योजना (नॉन एनएफएसएम जिलो मे)

 

 

३. मोटा अनाज ज्वार बाजरा मक्का जौ

(1) संकर बीज

(2) अधिक उपज वाली किस्म के बीज

दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित  किस्मों पर रू. 50/- प्रति (एनएफएसएम) कि.ग्रा. अथवा लागत  का 50: जो भी कम हो.

दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित  किस्मों पर रू. 15/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत  का 50 % जो भी कम हो

 

राष्ट्रीय  खाद्य सुरक्षा मिशन

 

४. मोटा अनाज ज्वार बाजरा मक्का जौ

(1)    संकर बीज

(2)    अधिक उपज वाली किस्म के बीज

दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित  किस्मों पर रू. 50/- प्रति  कि.ग्रा. अथवा लागत  का 50: जो भी कम हो.

दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित  किस्मों पर रू. 15/- प्रति  कि.ग्रा. अथवा लागत  का 50% जो भी कम हो

राष्ट्रीय  कृषि विकास योजना (नॉन एनएफएसएम जिलो मे)

 

 

५. दलहन (अरहर,  मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, राजमा एवं मोठ) दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित अधिक उपज वाली किस्मों के बीज रू. 25/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50 % जो भी कम हो

 

राष्ट्रीय  खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

 

६. ग्वार दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित अधिक उपज वाली किस्मों के बीज रू. 25/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो राष्ट्रीय  कृषि विकास योजना (नॉन एनएफएसएम  जिलो मे)

 

 

७. तिलहन (मूंगफली, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम,सरसों, रेपसीड, तिल एवं अरण्ड) लागत  का 50% अथवा रू.12/- प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो. तिलहन के ऐसे किस्म/संयुक्त के बीजों के लिए जो 10 वर्ष से अधिक पुराने   नहीं हैं।

संकर: संकरबीज जो 10 वर्ष से  अधिक पुराने नहीं हैं की लागत  का 50% जो रू. 25/- प्रति किलो तक सीमित होगा|

 

राष्ट्रीय तिलहन एवं आयलपाम मिशन (एनएमओओपी)

 

८. अंकुरित आयल पाम पौध सामग्री लागत का 85% परंतु रू. 8000/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित, जो कि  किसान की सकल जोत के लिए      मान्य होगा|

 

एनएमओओपी
९. सभी फसलों के लिए,खेत पर संचित बीज की गुणवत्ता सुधार हेतु गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन      के लिए आधारीय/प्रमाणित बीजों की खरीद पर अनाज के बीजों की लागत का लिए के 50% किसान प्रति एकड़ क्षेत्र आवश्यक तिलहनों, दालों,चारा,हरी खाद की फसलों आदि के बीजों की लागत का 60% कृषिविस्तार  और प्रौद्योगिकी के के  लिए राष्ट्रीय मिशन (एन एमए ई टी), बीज और रोपण सामग्री पर उप

मिशन(एसएमएसपी) एवं बीज ग्राम कार्यक्रम

 

 

१०. किसानों एसएचजी, एफपीओ इत्यादिको तिलहनों, दालों, चारा, हरी खादकी फसलों आदि  के आधारीय/प्रमाणित बीजों का वितरण, (भारतसरकार की हिस्सेदारी 75% एवं राज्य की हिस्सेदारी 25%) तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के बीज  की लागत 75% कृषिविस्तार  और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन एमए ई टी), बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम सेतिलहन, दालों, चारा और हरीखाद फसलों के

प्रमाणित उत्पादन के तहत् बीज और रोपण

सामग्री पर उप मिशन विस्तार और प्रौद्योगिकी

 

सभी तिलहन फसलों के  लिए
११. आधारीय बीज उत्पादन के लिए सहायता पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी सभी अधिसूचित किस्मों/संकरों के लिए रु.1000 /- प्रति क्विंटल एवं पिछले 5 के दौरान जारी सभी उन्नत किस्मों / संकर किस्मों के लिए 100/- प्रति क्विंटल की सहायता| प्रमाणीकरण और उत्पादन पर व्ययको पूरा करने के लिए पर व्यय को पूराकरने के  लिए सब्सिडी राशि का 75%  किसानों

और 25%  उत्पादक एजेंसिंयों के     लिए (एसडीए/एनएससी/एसएफसीआई/नैफेड/ कृभको/इफको/एचआईएल/आईएफएफ डीसी/एनसीसीएफ जैसी केन्द्रीय बहु राज्य सहकारी समितियां)

 

राष्ट्रीय  तिलहन एवं आयल पाम मिशन

 

 

१२. प्रमाणित बीजों का उत्पादन पिछले 10 वर्षा के दौरान जारी सभी किस्मों/संकरों के लिएरू. 1000/- प्रति क्विंटल एवं पिछले 5 के दौरान जारी सभी उन्नत किस्मों/संकर किस्मों के लिए रू.100/- प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता। प्रमाणीकरण और उत्पादन पर व्यय को पूराकरने के  लिए

सब्सिडी राशि का 75% किसानों और 25% उत्पादक एजेंसिंयों के लिए (एसडीए/एनएससी/एसएफसीआई/नैफेड/

कृभको/इफको/एचआईएल/आईएफएफ  डीसी/एनसीसीएफ जैसी केन्द्रीय बहु राज्य सहकारी समितियां)

राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन

 

१३. बीज संसाधन का विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पहले से ही अनुमोदित आइसोपाम के  अंतर्गत बीज संसाधन परियोजनाओं के लिए राज्यों/ एजेंसियों को दी जाने वाली सहायता जारी रहेगी। यह आवंटन 100% आधार पर 12वीं योजना अवधि के

दौरान पूरी अवधि के  लिए एनएमओओपी के तिलहन आधारित मिनी मिशन-1 के अंतर्गत कुल परिव्यय का अधिकतम 1% तक सीमित रहेगा।

राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन
१४. विविधता विशिष्ट लक्षित बीज उत्पादन (वीएसटीएसपी) एनएससी/एसएफसीआई/चुनिंदा एसएससी/राज्य सरकारएजेंसियां/ आईसीएआर/एसएयू और इनके कृषि विज्ञान केन्द्रों,कार्यों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों इत्यादि को बीज उत्पादन लागत का 75% पात्रता उन्नत/संकर किस्में जो 5  वर्ष से

पुरानी न हों।

राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन

 

 

 

किससे सम्पर्क करें?

क्षेत्र  के  कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक  कृषि अधिकारी/ सहायक  निदेशक  कृषि/  उप निदेशक   कृषि विस्तार,  जिला  परिषद/राजस्थान राज्य बीज निगम से सम्पर्क करें।

 

 

स्रोत-

  • किसान पोर्टल,भारत सरकार
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