बीज सम्बन्धी योजनाएं इस प्रकार है:-
क्या करें?
- स्थानीय जलवायु के अनुसार सिफारिश की गई किस्मों का उपयोग तथा उचित बीजदर एवं दूरी अपनायेें।
- गेहूँ, धान, जौ, दलहन (अरहर को छोड़ कर), तिलहन (राई, सरसों, सूरजमुखी को छोड़कर) मक्का आदि के बीज 3 वर्ष में एक बार, अरहर, राई, सरसों, अरण्डी, कपास, सूरजमुखी के बीज 2 वर्ष में एक बार एवं संकर/बीटी बीज प्रति वर्ष बदलें।
- केवल अधिकृत एजेंसियों से प्रमाणित बीज प्राप्त करें और इन्हें ठण्डी, सूखी और साफ जगह पर रखें। बीज क्रय करते समय दुकानदार/ एजेन्सी से बिल अवश्य प्राप्त करें।
- हमेशा बोने के लिए उपचारित बीजों का उपयोग करें और बोने से पूर्व शुद्वता, गुणवत्ता और अंकुरण क्षमता की जाँच कर लेवें।
क्या पायें ?
क्र. सं. | फसल | प्रमाणित बीजो के वितरण पर सहायता | स्कीम/घटक |
बीज वितरण के लिए सहायता | |||
१. | गेहूं की अधिक उपज वाली किस्मों के बीज | दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रू.10/-प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो. | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)
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२. | गेहूं एवं धान की अधिक उपज वाली किस्मों केबीज | दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रू.10/-प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो. | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नॉन एनएफएसएम जिलो मे)
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३. | मोटा अनाज ज्वार बाजरा मक्का जौ
(1) संकर बीज (2) अधिक उपज वाली किस्म के बीज |
दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रू. 50/- प्रति (एनएफएसएम) कि.ग्रा. अथवा लागत का 50: जो भी कम हो.
दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रू. 15/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50 % जो भी कम हो
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
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४. | मोटा अनाज ज्वार बाजरा मक्का जौ
(1) संकर बीज (2) अधिक उपज वाली किस्म के बीज |
दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रू. 50/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50: जो भी कम हो.
दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर रू. 15/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो |
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नॉन एनएफएसएम जिलो मे)
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५. | दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, राजमा एवं मोठ) | दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित अधिक उपज वाली किस्मों के बीज रू. 25/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50 % जो भी कम हो
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)
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६. | ग्वार | दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित अधिक उपज वाली किस्मों के बीज रू. 25/- प्रति कि.ग्रा. अथवा लागत का 50% जो भी कम हो | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (नॉन एनएफएसएम जिलो मे)
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७. | तिलहन (मूंगफली, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम,सरसों, रेपसीड, तिल एवं अरण्ड) | लागत का 50% अथवा रू.12/- प्रति कि.ग्रा. जो भी कम हो. तिलहन के ऐसे किस्म/संयुक्त के बीजों के लिए जो 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं।
संकर: संकरबीज जो 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं की लागत का 50% जो रू. 25/- प्रति किलो तक सीमित होगा|
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राष्ट्रीय तिलहन एवं आयलपाम मिशन (एनएमओओपी)
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८. | अंकुरित आयल पाम | पौध सामग्री लागत का 85% परंतु रू. 8000/- प्रति हेक्टेयर तक सीमित, जो कि किसान की सकल जोत के लिए मान्य होगा|
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एनएमओओपी |
९. | सभी फसलों के लिए,खेत पर संचित बीज की गुणवत्ता सुधार हेतु गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन के लिए आधारीय/प्रमाणित बीजों की खरीद पर | अनाज के बीजों की लागत का लिए के 50% किसान प्रति एकड़ क्षेत्र आवश्यक तिलहनों, दालों,चारा,हरी खाद की फसलों आदि के बीजों की लागत का 60% | कृषिविस्तार और प्रौद्योगिकी के के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन एमए ई टी), बीज और रोपण सामग्री पर उप
मिशन(एसएमएसपी) एवं बीज ग्राम कार्यक्रम
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१०. | किसानों एसएचजी, एफपीओ इत्यादिको तिलहनों, दालों, चारा, हरी खादकी फसलों आदि के आधारीय/प्रमाणित बीजों का वितरण, (भारतसरकार की हिस्सेदारी 75% एवं राज्य की हिस्सेदारी 25%) | तिलहनों, दालों, चारा, हरी खाद की फसलों आदि के बीज की लागत 75% | कृषिविस्तार और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन एमए ई टी), बीज ग्राम कार्यक्रम के माध्यम सेतिलहन, दालों, चारा और हरीखाद फसलों के
प्रमाणित उत्पादन के तहत् बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन विस्तार और प्रौद्योगिकी
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सभी तिलहन फसलों के लिए | |||
११. | आधारीय बीज उत्पादन के लिए सहायता | पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी सभी अधिसूचित किस्मों/संकरों के लिए रु.1000 /- प्रति क्विंटल एवं पिछले 5 के दौरान जारी सभी उन्नत किस्मों / संकर किस्मों के लिए 100/- प्रति क्विंटल की सहायता| प्रमाणीकरण और उत्पादन पर व्ययको पूरा करने के लिए पर व्यय को पूराकरने के लिए सब्सिडी राशि का 75% किसानों
और 25% उत्पादक एजेंसिंयों के लिए (एसडीए/एनएससी/एसएफसीआई/नैफेड/ कृभको/इफको/एचआईएल/आईएफएफ डीसी/एनसीसीएफ जैसी केन्द्रीय बहु राज्य सहकारी समितियां)
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राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन
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१२. | प्रमाणित बीजों का उत्पादन | पिछले 10 वर्षा के दौरान जारी सभी किस्मों/संकरों के लिएरू. 1000/- प्रति क्विंटल एवं पिछले 5 के दौरान जारी सभी उन्नत किस्मों/संकर किस्मों के लिए रू.100/- प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता। प्रमाणीकरण और उत्पादन पर व्यय को पूराकरने के लिए
सब्सिडी राशि का 75% किसानों और 25% उत्पादक एजेंसिंयों के लिए (एसडीए/एनएससी/एसएफसीआई/नैफेड/ कृभको/इफको/एचआईएल/आईएफएफ डीसी/एनसीसीएफ जैसी केन्द्रीय बहु राज्य सहकारी समितियां) |
राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन
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१३. | बीज संसाधन का विकास | 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पहले से ही अनुमोदित आइसोपाम के अंतर्गत बीज संसाधन परियोजनाओं के लिए राज्यों/ एजेंसियों को दी जाने वाली सहायता जारी रहेगी। यह आवंटन 100% आधार पर 12वीं योजना अवधि के
दौरान पूरी अवधि के लिए एनएमओओपी के तिलहन आधारित मिनी मिशन-1 के अंतर्गत कुल परिव्यय का अधिकतम 1% तक सीमित रहेगा। |
राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन |
१४. | विविधता विशिष्ट लक्षित बीज उत्पादन (वीएसटीएसपी) | एनएससी/एसएफसीआई/चुनिंदा एसएससी/राज्य सरकारएजेंसियां/ आईसीएआर/एसएयू और इनके कृषि विज्ञान केन्द्रों,कार्यों/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों इत्यादि को बीज उत्पादन लागत का 75% पात्रता उन्नत/संकर किस्में जो 5 वर्ष से
पुरानी न हों। |
राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन
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किससे सम्पर्क करें?
क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी/ सहायक निदेशक कृषि/ उप निदेशक कृषि विस्तार, जिला परिषद/राजस्थान राज्य बीज निगम से सम्पर्क करें।
स्रोत-
- किसान पोर्टल,भारत सरकार