एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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हितग्राही चयन के मापदण्ड
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1. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ऐसे हितग्राही कृषकों का चयन करेगें जो कार्यक्रम में निर्धारित फसल का बीज लेना चाहते है तथा उन्न्त प्रोद्योगिकी अपनाने के लिए सहमत हो।
2. पूर्व वर्ष में उसी फसल/किस्म के हितग्राही कृषकों के चयन के स्थान पर नये कृषकों को सम्मिलित करने को प्राथमिकता दी जावें। 3. कृषकों के चयन में यह ध्यान रखा जावे कि अधिक से अधिक कृषक इस घटक से लाभान्वित हो। 4. कृषकों के चयन में अनुसूचित जाति/जनजाति#लघु एवं सीमांत तथा महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जावें। 5. हितग्राही का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा। 6. चयनित हितग्राही की सूची 4 प्रतियों में तैयार की जावेगी। चार प्रतियों में से एक प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को भेजी जावेगी। दूसरी प्रति क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि के पास रहेगी। तीसरी प्रति जिला पंचायत कार्यालय को भेजी जावेगी। तथा शेष प्रति ग्राम पंचायत अपने पास रखेगी। ग्राम सभा द्वारा चयनित हितग्राही की सूची में परिवर्तन का अधिकार किसी भी अन्य पंचायत को नही होगा। 7. सूची में लक्ष्य से 20 प्रतिशत अधिक हितग्राही चयनित किये जावेगें। 8. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी प्राप्त सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से लेंगे। अनुमोदित सूची में पहले लिखे नामों को वरीयता दी जावेगी। शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। 9. प्रतीक्षा सूची फसल मौसम की अवधि तक ही मान्य होगी। 10. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जनपद पंचायत से अनुमोदन सूची अनुसार वितरण करेंगे। सूची उपसंचालक कृषि को सूचनार्थ प्रेषित करेंंगे। |
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पूर्वापेक्षाएॅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया: | आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के उपरान्त ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन पश्चात योजना के तकनीकी मापदण्डों का पालन करने पर केन्द्र शासन से निर्धारित अनुदान दिया जाता है । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड: | बजट प्रावधान के अंतर्गत लाभार्थी को लिखित आवेदन होना एवं लाभार्थी का नाम, ग्राम सभा एवं जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन होना । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दिये जाने वाले अनुदान /सहायता का विवरण : एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज) |
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अनुदान सहायता के वितरण की प्रक्रिया : | आदान सामग्री के रूप में जन प्रतिधियों की उपस्थिति में । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवेदन करने के लिये कहॉ /किससे सम्पर्क करें : | विकास खण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो) : | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अन्य शुल्क (जहॉ उचित हो) | नहीं ; |
Source-
- mp.gov.in