अन्नपूर्णा योजना

योजना का लाभ किसे-

योजना सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित है| अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषक जो विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान्न किस्मों के बीज क्रय करने में असमर्थ होते है , ऐसे कृषको को उन्नत बीज उपलब्ध  कराये जाते है जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन  बढाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके|

किस तरह के लाभ है-

१.बीज अदला बदली

कृषक द्वारा दिए गए अलाभकारी फसलों के बीज के बदले १ हैक्टर की सीमा तक खाद्यान्न फसलों के उन्नत एवं संकर बीज प्रदाय किये जाते हैं| प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान ,अधिकतम रू . 1500/- की पात्रता होती है | कृषक के पास बीज उपलब्ध नहीं होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत नगद राशि कृषक को देनी होती है |

२.बीज स्वावलंबन

कृषकों की धारित कृषि भूमि के १/१० छेत्र के लिए आधार / प्रमाणित बीज , 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय|

३.बीज उत्पादन

शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की १० किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषको के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिए जाते हैं| कृषकों को आधार / प्रमाणित-१ श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है| अधिकतम १ हेक्टर तक अनुदान की पात्रता होती है | पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण  संस्था को डे राशी का भुगतान योजना मद से किया जाता है | उत्पादित प्रमाणित बीज ,आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषको को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जाता है|

Source-

  • mp.gov.in
Show Buttons
Hide Buttons